राजेश बिष्ट नए भारत का उदय
भिवानी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) डॉ. गगनदीप कौर सिंह के मार्गदर्शन में प्रेम नगर स्थित आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव डीएलएसए पवन कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 विषय पर विस्तार से जानकारी दी।
इस दौरान पवन कुमार ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।सीजेएम ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यह कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने वाला एक प्रभावी एवं संवेदनशील कानून है। उन्होंने अपराधों की जांच प्रक्रिया, दोषियों के लिए निर्धारित दंड तथा पीडि़त बच्चों को उपलब्ध नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में बच्चा है तथा पॉक्सो से संबंधित मामलों में नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। उन्होंने विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की असहज स्थिति या लैंगिक अपराध का सामना होने पर चुप न रहने और तत्काल अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित सक्षम अधिकारियों से सहायता लेने का आह्वान किया।
शिविर के दौरान विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा लैंगिक अपराधों की स्थिति में उपलब्ध सहायता और नि:शुल्क कानूनी सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय निर्देशक दिव्या गर्ग और प्राचार्य कीर्ति आहूजा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी का आभार व्यक्त किया।इस अवसर पर डीएलएसए के प्रतिनिधि, विद्यालय स्टाफ तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
