पॉक्सो अधिनियम के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरूक

राजेश बिष्ट नए भारत का उदय

भिवानी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) भिवानी डॉ. गगनदीप कौर सिंह के निर्देशानुसार तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव डीएलएसए पवन कुमार के मार्गदर्शन में डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल, कोंट रोड पर बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। पॉक्सो अधिनियम के बारे में जागरुक करने के लिए पहुंची पूरी टीम का स्कूल में पहुंचने पर प्राचार्या जगदीप कौर द्वारा स्वागत किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों तथा पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्कूल परिसर मे पौधारोपण किया गया।


कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता ज्योति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई से रिंकू और दीपाली ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के बारे में जागरूक किया। पैनल अधिवक्ता ज्योति, जिला बाल संरक्षण इकाई से रिंकू और दीपाली ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया विशेष कानून है। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा माना गया है। उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छे और बुरे स्पर्श में अंतर, असहज स्थिति में तुरंत आवाज उठाने तथा किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध या दुर्व्यवहार की जानकारी मिलने पर चुप न रहने के लिए प्रेरित किया।


उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा केवल अभिभावकों और शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। उन्होंने कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार के डर, दबाव या लालच में आकर गलत व्यवहार सहन नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उनके साथ गलत व्यवहार करता है तो इसकी जानकारी तुरंत माता-पिता, शिक्षक या संबंधित विभाग को देनी चाहिए।


उन्होंने बताया कि बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं तथा जरूरत पड़ने पर उपलब्ध सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्चे को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आवश्यक सहयोग किया जाता है।
शिविर के दौरान विद्यार्थियों ने पॉक्सो अधिनियम से संबंधित विभिन्न सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने सरल भाषा में जवाब दिया।
उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों से सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय भी सावधानी बरतने तथा अपनी व्यक्तिगत जानकारी और तस्वीरें अनजान लोगों के साथ साझा नहीं करने की अपील की।


कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्राचार्या जगदीप कौर ने डीएलएसए भिवानी की ओर से आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त किया। शिविर में अधिकार मित्र राजबाला, राजेश बिष्ट सहित विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

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