एएनएम, जीएनएम और एमपीएचडब्लू परीक्षाओं को लेकर जिलाधीश ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

राजेश बिष्ट नए भारत का उदय

भिवानी। जिलाधीश साहिल गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में आयोजित होने वाली पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय रोहतक की एएनएम, जीएनएम और एमपीएचडब्लू परीक्षाओं के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये परीक्षाएं 17 अगस्त से 7 सितंबर 2026 तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी।

जिलाधीश ने आदेश जारी करते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जाए तथा परीक्षा केंद्रों के आसपास जीरॉक्स, फोटो कॉपी और फैक्स आदि की दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।आदेश के अनुसार परीक्षा अवधि के दौरान जिला भिवानी के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में लाठी, डंडा, जेली तथा अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश भी वर्जित रहेगा।

जिलाधीश ने बताया कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में स्थित सभी जीरॉक्स, फोटो कॉपी और फैक्स की दुकानों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 17 अगस्त से 7 सितंबर 2026 तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश जनहित में जारी किया गया है। आदेश परीक्षाएं समाप्त होने तक लागू रहेगा।जिलाधीश ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य लागू धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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