राजेश बिष्ट
स्कॉलरशिप पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदनएससी बीसी का पात्र विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से वंचित नहीं रहना चाहिए
भिवानी। अनुसचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों के कल्याण व उत्थान के लिए सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशीप दी जा रही है। इस स्कीम के लाभ के लिए अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 28 फरवरी तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है। छात्र के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के इस स्कीम के नोडल अधिकारी एवं सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को शिविर लगाकर स्कीम के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं ताकि पात्र छात्र विद्यार्थी इसके लाभ से वंचित न रहे। संस्था के नोडल अधिकारी सहित अन्य सभी नोडल अधिकारी आवेदन को निर्धारित समय अवधि में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करवाना सुनिश्चित करें ताकि विद्यार्थी को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके।इस योजना की अधिक जानकारी जिला कल्याण अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

जिला कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि शिक्षण संस्थान मुखिया छात्रों को शिविर लगाकर योजनाओं के बारे में सही जानकारी देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सम्बंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि कोई पात्र छात्र इस लाभ से वंचित न रहे। अधिकारी विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी समय पर मिले और इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि छात्रों को जानकारी देने के लिए शिक्षण संस्थान जागरूकता एवं सहायता शिविर आयोजित करें। आवेदन प्रक्रिया पर कोई कमी न रहे इसके लिए छात्रों को मार्गदर्शित किया जाए।

जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग द्वारा अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एनएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गई है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्धारित मापदंड व शर्तों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि छात्र पीएमएस के लिए छात्र अनुसूचित जाति वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए। छात्र के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्र का हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। पात्र छात्र शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए एनएसपी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
