यशवीर सिंह / नए भारत का उदय
भिवानी। डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि जिले में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-कचरा फेंकने और अवैध रूप से डंपिंग करने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सड़कों के किनारे, नदियों, नालों, जलमार्गों, झीलों, पंचायत या राजस्व भूमि तथा पीडब्ल्यूडी की जमीन सहित किसी भी अनधिकृत स्थान पर ठोस कचरा फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि ने ये निर्देश राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति या संस्था अनधिकृत स्थान पर कचरा डालते हुए पाई जाती है तो उस पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में पहली बार 5 हजार रुपये तथा दोबारा उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
वहीं बल्क वेस्ट (बड़ी मात्रा में कचरा) फेंकने के मामलों में पहली बार 25 हजार रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।उन्होंने बताया कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के अधिकारी तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होंगे। वसूली गई पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि का उपयोग ठोस कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने में किया जाएगा।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि कचरे को निर्धारित स्थानों पर ही डालें और घरों में कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित कर अधिकृत कचरा संग्राहकों को ही सौंपें, ताकि स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाए रखा जा सके।
