भिवानी में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री प्रयोग करने पर छह दुकानदारों पर लगाया चार हजार रुपए जुर्माना

राजेश बिष्ट नए भारत का उदय

भिवानी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व नगर परिषद की संयुक्त टीम ने जेईई चंचल के नेतृत्व में प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक सामग्री एवं पॉलीथिन का उपयोग पर रोक लगाने विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान हनुमान गेट, दादरी गेट आदि क्षेत्र में प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक सामग्री प्रयोग करने वाले छह दुकानदारों के चालान काटकर चार हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।


पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक सामग्री एवं पॉलीथिन का उपयोग पर्यावरण के लिए खतरा है। प्रदूषित पर्यावरण से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग नहीं करने बारे जागरूकता के लिए प्रमुख स्थानों पर बैनर भी लगाए गए हैं। इन जागरूकता बैनरों के माध्यम से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में आमजन को जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि चालान काटो अभियान के दौरान दुकानदारों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथिन का प्रयोग ना करें।

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