विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दिया जा रहा है तीन लाख रुपए तक का ऋण

राजेश बिष्ट नए भारत का उदय


समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक दिया जाएगा 100 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए का ब्याज अनुदान


भिवानी। एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से विधवाओं व तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सब्सिडी ऋण योजना शुरू की है। निगम के तहत बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। जिसे महिलाएं स्वयं का कार्य शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकती है।


हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार ने बताया कि इस योजना के तहत जो महिलाएं हरियाणा की स्थाई निवासी है और जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए से कम है वे महिलाएं इस योजना की पात्र है। ऋण के लिए आवेदक के समय पर महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक 100 प्रतिशत यानि अधिकतम 50 हजार रुपए ब्याज अनुदान राशि प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, फूड स्टॉल, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम और आइसक्रीम बनाने की यूनिट इत्यादि शामिल है।
उन्होंने बताया कि ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज की फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र इत्यादि शामिल है। अधिक जानकारी के लिए विकास नगर सब्जी मंडी के पीछे मकान नंबर 124-ए या मोबाइल नंबर 750718964 पर संपर्क करें।  

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