कानूनी सहायता क्लीनिक से वीर परिवारों को मिलेगा मुफ्त कानूनी सहयोग : सीजेएम पवन कुमार

Rajesh Bisht / Naye Bharat Ka Uday

जिला सैनिक बोर्ड में कानूनी सहायता क्लीनिक का किया उद्घाटन

भिवानी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर. चालिया के निर्देशानुसार सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पवन कुमार ने जिला सैनिक बोर्ड परिसर में कानूनी सहायता क्लीनिक का रिबन काटकर विधिवत उद्घाटन किया।


इस अवसर पर सीजेएम पवन कुमार ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा 26 जुलाई 2025 को नालसा वीर परिवार सहायता योजना-2025 का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत जिला सैनिक बोर्ड में यह कानूनी सहायता क्लीनिक स्थापित किया गया है।


उन्होंने बताया कि इस क्लीनिक का मुख्य उद्देश्य शहीद सैनिकों के परिवारों, पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह क्लीनिक वीर परिवारों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें कानूनी जटिलताओं के समाधान में सीधी मदद भी करेगा। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक बुधवार को एक पैनल अधिवक्ता एवं एक अधिकार मित्र (पीएलवी) पूरे दिन क्लीनिक में उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं देंगे।


जिला सैनिक बोर्ड भिवानी के सचिव विंग कमांडर सुनील कुमार ने कहा कि जिला सैनिक बोर्ड में कानूनी सहायता क्लीनिक की स्थापना पूर्व सैनिकों एवं वीर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे उन्हें पेंशन, सेवा लाभ, पारिवारिक विवाद, संपत्ति संबंधी मामलों एवं अन्य कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञ कानूनी मार्गदर्शन एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का इस सराहनीय पहल के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे वीर परिवारों को काफी लाभ मिलेगा।इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, जिला सैनिक बोर्ड के कर्मचारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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