हिसार में 14 मार्च को लगेगी पहली राष्ट्रीय लोक अदालत

राजेश बिष्ट नए भारत का उदय

हिसार। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, हिसार द्वारा वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार, 14 मार्च को किया जाएगा। यह आयोजन जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार किया जा रहा है। सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर हिसार जिले के सभी न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

इस दौरान न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे प्रकरण, जो अभी न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, अर्थात प्री-लिटिगेशन मामलों का भी समाधान आपसी सहमति से कराया जाएगा।उन्होंने बताया कि लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली है, जिसमें पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवाद का निपटारा किया जाता है। इसमें न तो किसी पक्ष की हार होती है और न ही जीत, बल्कि दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान किया जाता है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।

सीजेएम अशोक कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा मामले, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस मामले, श्रम विवाद, आपराधिक कंपाउंडेबल मामले अन्य राजीनामायोग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा।उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाएं और इस अवसर का लाभ उठाकर अपने विवादों का समाधान आपसी सहमति से करवाएं।

सीजेएम अशोक कुमार ने बताया कि लोक अदालत में किया गया निर्णय अंतिम होता है तथा इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। साथ ही, लोक अदालत में निपटाए गए मामलों में न्यायालय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है।उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य आमजन को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय लोक अदालत इसी उद्देश्य की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

इसके लिए संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके। सीजेएम अशोक कुमार ने आम नागरिकों से अपील की कि वे लोक अदालत में भाग लेकर न्याय प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने में अपना सहयोग दें।

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