लोक अदालत के लिए नियुक्त किए आठ पीठासीन अधिकारी

राजेश बिष्ट / नए भारत का उदय 

14 मार्च को आयोजित होगी लोक अदालत
भिवानी। हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत की सुनवाई के लिए आठ पीठासीन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सुनवाई के लिए आठ पीठों का गठन किया गया है। भिवानी कोर्ट के अलावा तोशाम, लोहारू व सिवानी उपमंडल कोर्ट पर भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय भिवानी रूपम, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिवानी मनीष कुमार, एसीजेएम भिवानी जोगेंद्र सिंह, सीजे (जेडी)-कम-जेएमआईसी भिवानी अंतरप्रीत सिंह, सीजे (जेडी)-कम-जेएमआईसी भिवानी हार्दिक सचदेवा, एसीजे (एसडी)-कम-एसडीजेएम सिवानी धर्मपाल, एसीजे (एसडी)-कम-एसडीजेएम तोशाम सुनील कुमार तथा एसीजे (एसडी)-कम-एसडीजेएम लोहारू देवेंद्र सिंह-प्रथम को लोक अदालत के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। इसके अलावा लोक अदालत के केसों को लेने के लिए भी न्यायालय के जजों की ड्यूटी के साथ-साथ पैनल अधिवक्ताओं को भी जिम्मेदारी सौपी गई है।


उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट), बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, दीवानी मामलों सहित अन्य समझौता योग्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित, सस्ता और स्थायी समाधान के लिए 14 मार्च 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!