समय पर आर्थिक सहायता के लिए लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए: एसडीएम

राजेश बिष्ट नए भारत का उदय

उप-मंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक में एसडीएम महेश कुमार ने दिए जरूरी निर्देश

भिवानी। एसडीएम महेश कुमार की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित उप-मंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम महेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।

बैठक में तहसील कल्याण अधिकारी राजकुमार ने एसडीएम व उपस्थित सदस्यों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नियम 1995 एवं 2013 के संशोधनों के तहत पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत एवं पुनर्वास सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।उन्होंने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अत्याचारों जैसे ट्यूबवेल की हानि, चल-अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आगजनी, मारपीट अथवा हत्या आदि मामलों में पीड़ितों को 85 हजार रुपये से लेकर 8 लाख 25 हजार रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

उन्होंने बताया कि एक नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत कुल छह मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक मामले की स्वीकृति जारी कर बिल तैयार करने के लिए मुख्यालय भेजा गया है, जबकि दो मामले बजट के अभाव में लंबित हैं। तीन मामलों में पीडि़तों द्वारा ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है तथा एक मामला विचाराधीन है। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी व गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।

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