राजेश बिष्ट नए भारत का उदय

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्रकैद
भिवानी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, भिवानी की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार थाना तोशाम क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 21 मई 2024 को आरोपी ने उसके घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने 22 मई 2024 को अभियोग संख्या 171 के तहत धारा 376(3) भारतीय दंड संहिता एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान एवं मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी बिजेंद्र पुत्र रामकुमार निवासी गांव थिलोड, थाना तोशाम, जिला भिवानी को दोषी ठहराया।
माननीय न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत उम्रकैद की सजा एवं ₹20,000 के जुर्माने से दंडित किया है।पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर मजबूत साक्ष्यों के साथ न्यायालय में पेश किया जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके।
